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बीएनएस
अध्याय 17 सम्पत्ति...
भारतीय न्याय संहिता
(बीएनएस)
अध्याय 17: सम्पत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में
धारा 303
चोरी ।
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धारा 304
झपटमारी ।
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धारा 305
निवास-गृह, यातायात के साधन या पूजा स्थल आदि मैं चोरी ।
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धारा 306
लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे में सम्पति की चोरी ।
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धारा 307
चोरी करने के लिए मृत्यु, उपहति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात् चोरी ।
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धारा 308
उद्दापन के विषय में - 308. उद्दापन ।
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धारा 309
लूट और डकैती के विषय में - 309. लूट।
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धारा 310
डकैती ।
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धारा 311
मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती ।
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धारा 312
घातक आयुध से सज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न ।
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धारा 313
लुटेरों, आदि की टोली का होने के लिए दण्ड ।
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धारा 314
सम्पत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग के विषय में - 314. सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग ।
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धारा 315
ऐसी सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग, जो मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी ।
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धारा 316
आपराधिक न्यासभंग के विषय में - 316. आपराधिक न्यासभंग ।
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धारा 317
चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने के विषय में - 317. चुराई हुई संपत्ति ।
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धारा 318
छल के विषय में - 318. छल ।
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धारा 319
प्रतिरूपण द्वारा छल ।
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धारा 320
कपटपूर्ण विलेखों और संपत्ति व्ययनों के विषय में - 320. लेनदारों में वितरण निवारित करने के लिए संपत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारण या छिपाना ।
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धारा 321
ऋण को लेनदारों के लिए उपलब्ध होने से बेईमानी से या कपटपूर्वक निवारित करना ।
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धारा 322
अन्तरण के ऐसे विलेख का, जिसमें प्रतिफल के संबंध में मिथ्या कथन अन्तर्विष्ट है, बेईमानी से या कपटपूर्वक निष्पादन ।
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धारा 323
सम्पत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारण या छिपाया जाना ।
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धारा 324
रिष्टि के विषय में - 324. रिष्टि ।
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धारा 325
जीव-जन्तु को वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टि ।
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धारा 326
क्षति, जलप्लावन, अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि ।
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धारा 327
रेल, वायुयान, तल्लायुक्त या बीस टन बोझ वाले जलयान को नष्ट करने या सापद बनाने के आशय से रिष्टि ।
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धारा 328
चोरी, आदि करने के आशय से जलयान को साशय भूमि या किनारे पर चढ़ा देने के लिए दंड ।
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धारा 329
आपराधिक अतिचार के विषय में - 329. आपराधिक अतिचार और गृह-अतिचार ।
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धारा 330
गृह-अतिचार और गृह-भेदन ।
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धारा 331
गृह-अतिचार या गृह-भेदन के लिए दंड ।
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धारा 332
अपराध को करने के लिए गृह-अतिचार ।
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धारा 333
उपहति, हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात् गृह-अतिचार ।
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धारा 334
ऐसे पात्र को, जिसमें संपत्ति है, बेईमानी से तोड़कर खोलना ।
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