भारतीय न्याय संहिता
(बीएनएस)
अध्याय 17: सम्पत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में
धारा: 310
डकैती। (बदलाव)
310. (1) जब पांच या उससे ज्यादा लोग मिलकर डकैती करते हैं या करने की कोशिश करते हैं, या जब डकैती करने या करने की कोशिश करने वाले लोगों की कुल संख्या, और ऐसे काम में मदद करने वाले लोग, पांच या उससे ज्यादा होते हैं, तो ऐसे काम करने, कोशिश करने या मदद करने वाले हर आदमी को डकैती करना कहा जाता है।
(2) जो कोई भी डकैती करता है, उसे आजीवन कारावास, या दस साल तक की कड़ी कैद से दंडित किया जाएगा, और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।
(3) अगर पांच या उससे ज्यादा लोगों में से कोई भी, जो मिलकर डकैती कर रहे हैं, डकैती करते समय हत्या कर देता है, तो उन सभी लोगों को मौत, या आजीवन कारावास, या दस साल से कम नहीं की कड़ी कैद से दंडित किया जाएगा, और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।
(4) जो कोई भी डकैती करने की तैयारी करता है, उसे दस साल तक की कड़ी कैद से दंडित किया जाएगा, और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।
(5) जो कोई भी डकैती करने के मकसद से जमा हुए पांच या उससे ज्यादा लोगों में से एक है, उसे सात साल तक की कड़ी कैद से दंडित किया जाएगा, और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।
(6) जो कोई भी डकैती करने के लिए बने लोगों के गिरोह का सदस्य है, उसे आजीवन कारावास, या दस साल तक की कड़ी कैद से दंडित किया जाएगा, और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।
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