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भारतीय न्याय संहिता

(बीएनएस)

आपराधिक अतिचार के विषय में - 329. आपराधिक अतिचार और गृह-अतिचार ।

अध्याय 17: सम्पत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में

धारा: 329


329. (1) जो कोई ऐसी संपत्ति में या ऐसी संपत्ति पर, जो किसी दूसरे के कब्जे में है, इस आशय से प्रवेश करता है, कि वह कोई अपराध करे या किसी व्यक्ति को, जिसके कब्जे में ऐसी संपत्ति है ; अभिव्रस्त, अपमानित या क्षुब्ध करे, या ऐसी संपति में या ऐसी संपति घर, विधिपूर्वक प्रवेश करके वहां विधिविरुद्ध रूप में इस आशय से बना रहता है कि तदद्वारा वह किसी ऐसे व्यक्ति को अभित्रस्त, अपमानित या क्षुब्ध

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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