Sanhita.ai
हिंदी
होम
बीएनएसएस
अध्याय 13 पुलिस...
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 13: पुलिस को सूचना और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियां
धारा 173
संज्ञेय मामलों में सूचना।
देखें
धारा 174
असंज्ञेय मामलों के बारे में सूचना और ऐसे मामलों का अन्वेषण।
देखें
धारा 175
संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति।
देखें
धारा 176
अन्वेषण के लिए प्रक्रिया।
देखें
धारा 177
रिपोर्ट कैसे दी जाएंगी।
देखें
धारा 178
अन्वेषण या प्रारंभिक जांच करने की शक्ति।
देखें
धारा 179
साक्षियों की उपस्थिति की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति।
देखें
धारा 180
पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा।
देखें
धारा 181
पुलिस को किया गया कथन तथा उसका उपयोग।
देखें
धारा 182
कोई उत्प्रेरणा न दिया जाना।
देखें
धारा 183
संस्वीकृतियों और कथनों को अभिलिखित करना।
देखें
धारा 184
बलात्संग के पीड़ित व्यक्ति की चिकित्सीय परीक्षा।
देखें
धारा 185
पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी।
देखें
धारा 186
पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी कब किसी अन्य अधिकारी से तलाशी वारंट जारी करने की अपेक्षा कर सकता है।
देखें
धारा 187
जब चौबीस घंटे के अंदर अन्वेषण पूरा न किया जा सके तब प्रक्रिया।
देखें
धारा 188
अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण और रिपोर्ट।
देखें
धारा 189
जब साक्ष्य अपर्याप्त हो तब अभियुक्त का छोड़ा जाना।
देखें
धारा 190
जब साक्ष्य पर्याप्त हो तब मामलों का मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाना।
देखें
धारा 191
परिवादी और साक्षियों से पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा न किया जाना और उनका अवरुद्ध न किया जाना।
देखें
धारा 192
अन्वेषण में कार्यवाहियों की डायरी।
देखें
धारा 193
अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट।
देखें
धारा 194
आत्महत्या, आदि पर पुलिस का जांच करना और रिपोर्ट देना।
देखें
धारा 195
व्यक्तियों को समन करने की शक्ति।
देखें
धारा 196
मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच।
देखें
Download on Play Store