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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति।

अध्याय 13: पुलिस को सूचना और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियां

धारा: 175


(1) कोई पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी ऐसे संज्ञेय मामले का अन्वेषण कर सकता है, जिसकी जांच या विचारण करने की शक्ति उस थाने की सीमाओं के भीतर के स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालय को अध्याय 14 के उपबंधों के अधीन है:

परन्तु अपराध की प्रकृति और गंभीरता पर विचार करते हुए, पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक से मामले का अन्वेषण करने के लिए अपेक्षा कर सकेगा।

(2)

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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