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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

जब साक्ष्य पर्याप्त हो तब मामलों का मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाना।

अध्याय 13: पुलिस को सूचना और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियां

धारा: 190


(1) यदि इस अध्याय के अधीन अन्वेषण करने पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को प्रतीत होता है कि यथापूर्वोक्त पर्याप्त साक्ष्य या उचित आधार है, तो वह अधिकारी पुलिस रिपोर्ट पर उस अपराध का संज्ञान करने के लिए और अभियुक्त का विचारण करने या उसे विचारणार्थ सुपुर्द करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट के पास अभियुक्त को अभिरक्षा में भेजेगा या यदि अपराध जमानतीय है और अभियुक्त प्रतिभूति देने के लिए समर्थ है तो ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष नियत दिन उसके उपस्थित होने के लिए और ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष, जब तक अन्यथा निदेश न दिया जाए तब तक, दिन-प्रतिदिन उसकी उपस्थिति के लिए प्रतिभूति लेगा।

परन्तु यदि अभियुक्त

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