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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

परिवादी और साक्षियों से पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा न किया जाना और उनका अवरुद्ध न किया जाना।

अध्याय 13: पुलिस को सूचना और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियां

धारा: 191


किसी परिवादी या साक्षी, जो किसी न्यायालय में जा रहा है, पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा नहीं करेगा, और न ही उसे अनावश्यक रूप से अवरुद्ध किया जाएगा या असुविधा पहुंचाई जाएगी और न ही उस

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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