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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच।

अध्याय 13: पुलिस को सूचना और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियां

धारा: 196


(1) जब मामला धारा 194 की उपधारा (3) के खंड (i) या खंड (ii) में निर्दिष्ट प्रकृति का है, तब मृत्यु के कारण की जांच, पुलिस अधिकारी द्वारा किए जाने वाले अन्वेषण के बजाय या उसके अतिरिक्त, वह निकटतम मजिस्ट्रेट करेगा जो मृत्यु समीक्षा करने के लिए सशक्त है और धारा 194 की उपधारा (1) में वर्णित किसी अन्य दशा में इस प्रकार सशक्त किया गया कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकेगा; और यदि वह ऐसा करता है तो उसे ऐसी जांच करने में वे सब शक्तियां होंगी, जो उसे किसी अपराध की जांच करने में होतीं।

(2) जहां,-- (i) कोई व्यक्ति मर जाता है या गायब हो जाता है, या

(ii) किसी महिला के साथ बलात्संग किया गया अभिकथित है,

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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