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सीआरपीसी
अध्याय 6 उपस्थिति...
आपराधिक प्रक्रिया संहिता
(सीआरपीसी)
अध्याय 6: उपस्थिति को मजबूर करने की प्रक्रिया
धारा 61
सम्मन के रूप।
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धारा 62
सम्मन कैसे सेवा की।
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धारा 63
कॉर्पोरेट निकायों और समाजों पर सम्मन की सेवा।
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धारा 64
सेवा जब व्यक्तियों को बुलाया नहीं जा सकता।
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धारा 65
प्रक्रिया जब सेवा प्रदान की गई थी, तो प्रक्रिया को लागू नहीं किया जा सकता है।
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धारा 66
सरकारी नौकर पर सेवा।
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धारा 67
स्थानीय सीमाओं के बाहर सम्मनों की सेवा।
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धारा 68
ऐसे मामलों में सेवा का सबूत और जब अधिकारी सेवा नहीं करते हैं।
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धारा 69
पोस्ट द्वारा गवाह पर सम्मन की सेवा।
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धारा 70
गिरफ्तारी और अवधि के वारंट का रूप।
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धारा 71
सुरक्षा को निर्देशित करने के लिए शक्ति।
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धारा 72
किसके लिए निर्देशित किया गया।
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धारा 73
वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्देशित किया जा सकता है।
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धारा 74
पुलिस अधिकारी को निर्देशित वारंट।
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धारा 75
वारंट के पदार्थ की अधिसूचना।
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धारा 76
देरी के बिना अदालत के सामने लाए जाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
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धारा 77
जहां वारंट निष्पादित किया जा सकता है।
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धारा 78
अधिकार क्षेत्र के बाहर निष्पादन के लिए वारंट अग्रेषित।
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धारा 79
अधिकार क्षेत्र के बाहर निष्पादन के लिए पुलिस अधिकारी को निर्देशित वारंट।
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धारा 80
उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की प्रक्रिया जिसके खिलाफ वारंट जारी किया गया।
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धारा 81
मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जिसके सामने गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को लाया जाता है।
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धारा 82
Proclamation for person absconding.
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धारा 83
एप्रोन्डिंग की संपत्ति का अनुलग्नक।
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धारा 84
दावे और अनुलग्नक के लिए आपत्तियां।
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धारा 85
संलग्न संपत्ति की रिलीज, बिक्री और बहाली।
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धारा 86
संलग्न संपत्ति की बहाली के लिए आवेदन अस्वीकार करने के आदेश से अपील।
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धारा 87
संक्षेप में, या सम्मन के अलावा वारंट जारी करना।
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धारा 88
उपस्थिति के लिए बंधन लेने की शक्ति।
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धारा 89
उपस्थिति के लिए बंधन के उल्लंघन पर गिरफ्तारी।
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धारा 90
इस अध्याय के प्रावधान आम तौर पर गिरफ्तारी के सम्मन और वारंट के लिए लागू होते हैं।
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