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आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(सीआरपीसी)

निगमित निकायों और समितियों पर समन की तामील।

अध्याय 6: उपस्थिति को मजबूर करने की प्रक्रिया

धारा: 63


- किसी निगम पर समन की तामील, निगम के सचिव, स्थानीय प्रबंधक या अन्य प्रधान अधिकारी पर तामील करके, या पंजीकृत डाक द्वारा भेजे गए पत्र द्वारा, भारत में निगम के मुख्य अधिकारी को संबोधित करके की जा सकती है, जिसमें सेवा को तब प्रभावी माना जाएगा जब पत्र डाक के सामान्य क्रम में पहुंचेगा।स्पष्टीकरण. - इस धारा में, "निगम" का अर्थ है एक निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय और इसमें सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के तहत पंजीकृत एक सोसायटी शामिल है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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