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आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(सीआरपीसी)

मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जिसके सामने गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को लाया जाता है।

अध्याय 6: उपस्थिति को मजबूर करने की प्रक्रिया

धारा: 81


(1)कार्यकारी मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त, यदि गिरफ्तार व्यक्ति अदालत द्वारा किया गया व्यक्ति माना जाता है, जिसने वारंट जारी किया, इस तरह के अदालत में हिरासत में अपने निष्कासन को निर्देशित किया:बशर्ते कि अपराध जमानत योग्य है, और ऐसा व्यक्ति इस तरह के मजिस्ट्रेट, जिला अधीक्षक या आयुक्त की संतुष्टि के लिए जमानत देने के लिए तैयार है और तैयार है, या वारंट पर धारा 71 के तहत एक दिशा का समर्थन किया गया है और इस तरह के व्यक्ति को इस तरह की दिशा, मजिस्ट्रेट द्वारा आवश्यक

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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