(1) हर समन एक पुलिस अधिकारी द्वारा दिया जाएगा, या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार, इसे जारी करने वाले न्यायालय का एक अधिकारी या अन्य लोक सेवक द्वारा दिया जाएगा। (2) समन, यदि संभव हो, तो समन किए गए व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से दिया जाएगा, समन की डुप्लिकेट में से एक उसे देकर या उसे पेश करके। (3) जिस व्यक्ति को इस प्रकार समन दिया जाता है, उसे, यदि सेवा करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसा करने की आवश्यकता हो, तो दूसरी डुप्लिकेट के पीछे उस रसीद पर हस्ताक्षर करने होंगे।
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