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आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(सीआरपीसी)

सुरक्षा लेने का निर्देश देने की शक्ति।

अध्याय 6: उपस्थिति को मजबूर करने की प्रक्रिया

धारा: 71


(1) किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने वाला कोई भी न्यायालय, अपने विवेक पर, वारंट पर पृष्ठांकन द्वारा यह निर्देश दे सकता है कि, यदि ऐसा व्यक्ति एक निर्दिष्ट समय पर न्यायालय के समक्ष अपनी उपस्थिति के लिए पर्याप्त ज़मानतदारों के साथ एक बांड निष्पादित करता है और उसके बाद जब तक न्यायालय द्वारा अन्यथा निर्देशित नहीं किया जाता है, तो जिस अधिकारी को वारंट निर्देशित किया गया है, वह ऐसी सुरक्षा लेगा और ऐसे व्यक्ति को हिरासत से रिहा कर देगा।
(2) पृष्ठांकन में यह बताया जाएगा -
(a) ज़मानतदारों की संख्या;
(b) वह राशि जिसमें वे और वह व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया है, क्रमशः बाध्य होने वाले हैं;
(c) वह समय जिस पर उसे न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना है।
(3) जब भी इस धारा के तहत सुरक्षा ली जाती है, तो जिस अधिकारी को वारंट निर्देशित किया जाता है, वह बांड को न्यायालय में भेज देगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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