- कोई न्यायालय, किसी भी मामले में जिसमें उसे इस संहिता द्वारा किसी व्यक्ति की उपस्थिति के लिए समन जारी करने का अधिकार है, लिखित में अपने कारण दर्ज करने के बाद, उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकता है - (a) यदि ऐसे समन जारी करने से पहले, या उसी के जारी होने के बाद लेकिन उसकी उपस्थिति के लिए तय समय से पहले, न्यायालय के पास यह मानने का कारण है कि वह भाग गया है या समन का पालन नहीं करेगा; (b) यदि ऐसे समय पर वह उपस्थित होने में विफल रहता है और यह साबित हो जाता है कि समन समय पर विधिवत तामील किया गया था ताकि वह उसके अनुसार उपस्थित हो सके और ऐसी विफलता के लिए कोई उचित बहाना पेश नहीं किया जाता है।
The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.