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आईपीसी
भारतीय दंड संहिता
(आईपीसी)
अध्याय 8: सार्वजनिक शांति के खिलाफ अपराध
धारा 141
विधि विरुद्ध जमाव।
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धारा 142
विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना।
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धारा 143
सजा।
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धारा 144
घातक हथियार से लैस होकर गैरकानूनी सभा में शामिल होना।
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धारा 145
गैरकानूनी सभा में शामिल होना या बने रहना, यह जानते हुए कि उसे तितर-बितर करने का आदेश दिया गया है।
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धारा 146
बलवा।
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धारा 147
दंगा करने के लिए सजा।
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धारा 148
घातक हथियार से लैस होकर दंगा करना।
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धारा 149
गैरकानूनी सभा का हर सदस्य सामान्य उद्देश्य को पूरा करने में किए गए अपराध का दोषी होता है।
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धारा 150
गैरकानूनी सभा में शामिल होने के लिए लोगों को किराए पर लेना, या किराए पर लेने में मिलीभगत करना।
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धारा 151
पांच या अधिक लोगों की सभा को तितर-बितर करने का आदेश दिए जाने के बाद भी जानबूझकर उसमें शामिल होना या बने रहना।
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धारा 152
दंगा आदि को दबाते समय लोक सेवक पर हमला करना या बाधा डालना।
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धारा 153
दंगा भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसाना - यदि दंगा हो जाए - यदि न हो।
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धारा 153A
153A. धर्म, जाति, जन्मस्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना, और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल कार्य करना।
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धारा 153AA
153AA. किसी भी जुलूस में हथियार ले जाने या हथियारों के साथ किसी सामूहिक ड्रिल या सामूहिक प्रशिक्षण का आयोजन करने, या उसमें भाग लेने के लिए सजा।
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धारा 153B
153B. राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक आरोप, दावे।
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धारा 154
भूमि का मालिक या कब्जेदार जिस पर कोई गैरकानूनी सभा आयोजित की जाती है।
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धारा 155
जिस व्यक्ति के लाभ के लिए दंगा किया जाता है, उसकी देयता।
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धारा 156
मालिक या कब्जेदार के एजेंट की जिम्मेदारी, जिसके फायदे के लिए दंगा किया गया।
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धारा 157
गैरकानूनी सभा के लिए भाड़े पर रखे गए व्यक्तियों को आश्रय देना।
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धारा 158
गैरकानूनी सभा या दंगे में भाग लेने के लिए भाड़े पर रखा जाना।
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धारा 159
बलवा।
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धारा 160
दंगा करने के लिए सजा।
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