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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

भूमि का मालिक या कब्जेदार जिस पर कोई गैरकानूनी सभा आयोजित की जाती है।

अध्याय 8: सार्वजनिक शांति के खिलाफ अपराध

धारा: 154


जब कभी कोई गैरकानूनी सभा या दंगा होता है, तो भूमि का मालिक या कब्जेदार जिस पर ऐसी गैरकानूनी सभा आयोजित की जाती है, या ऐसा दंगा किया जाता है, और ऐसी भूमि में हित रखने वाला या दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति, एक हजार रुपये से अधिक के जुर्माने से दंडनीय होगा, यदि वह या उसका एजेंट या प्रबंधक, यह जानते हुए कि ऐसा अपराध किया जा रहा है या किया गया है, या यह विश्वास करने का कारण है कि यह होने की संभावना है, तो निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रमुख अधिकारी को उसकी सबसे पहले सूचना नहीं देता है, और इस मामले में कि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि यह होने वाला था, इसे रोकने के लिए अपनी शक्ति में सभी कानूनी साधनों का उपयोग नहीं करता है, और, इसके होने की स्थिति में, दंगे या गैरकानूनी सभा को तितर-बितर करने या दबाने के लिए अपनी शक्ति में सभी कानूनी साधनों का उपयोग नहीं करता है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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