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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

गैरकानूनी सभा या दंगे में भाग लेने के लिए भाड़े पर रखा जाना।

अध्याय 8: सार्वजनिक शांति के खिलाफ अपराध

धारा: 158


जो कोई भी धारा 141 में बताए गए किसी भी काम को करने या उसमें मदद करने के लिए लगाया जाता है, या भाड़े पर रखा जाता है, या भाड़े पर रखे जाने या लगाए जाने की पेशकश करता है या कोशिश करता है, तो उसे किसी भी तरह की कैद से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि छह महीने तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से,या हथियार लेकर जाने पर - और जो कोई भी, जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस तरह लगाया गया है या भाड़े पर रखा गया है, हथियार लेकर जाता है, या किसी घातक हथियार के साथ या किसी ऐसी चीज के साथ हथियार लेकर जाने के लिए लगाता है या पेशकश करता है, जिसका इस्तेमाल अपराध के हथियार के रूप में करने से मौत होने की संभावना है, तो उसे किसी भी तरह की कैद से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि दो साल तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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