जो कोई भी धारा 141 में बताए गए किसी भी काम को करने या उसमें मदद करने के लिए लगाया जाता है, या भाड़े पर रखा जाता है, या भाड़े पर रखे जाने या लगाए जाने की पेशकश करता है या कोशिश करता है, तो उसे किसी भी तरह की कैद से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि छह महीने तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से,या हथियार लेकर जाने पर - और जो कोई भी, जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस तरह लगाया गया है या भाड़े पर रखा गया है, हथियार लेकर जाता है, या किसी घातक हथियार के साथ या किसी ऐसी चीज के साथ हथियार लेकर जाने के लिए लगाता है या पेशकश करता है, जिसका इस्तेमाल अपराध के हथियार के रूप में करने से मौत होने की संभावना है, तो उसे किसी भी तरह की कैद से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि दो साल तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से।