[जो कोई भी जानबूझकर किसी भी जुलूस में हथियार ले जाता है या आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144A के तहत जारी या किए गए किसी भी सार्वजनिक नोटिस या आदेश के उल्लंघन में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर हथियारों के साथ किसी सामूहिक ड्रिल या सामूहिक प्रशिक्षण का आयोजन या धारण करता है या उसमें भाग लेता है, उसे कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि छह महीने तक बढ़ सकती है और जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक बढ़ सकता है।स्पष्टीकरण.— “हथियार” का अर्थ है किसी भी विवरण की वस्तुएं जिन्हें अपराध या बचाव के लिए हथियार के रूप में डिजाइन या अनुकूलित किया गया है और इसमें आग्नेयास्त्र, तेज धार वाले हथियार, लाठी, डंडे और छड़ें शामिल हैं।]Ins. by Act 25 of 2005, s. 44 (w.e.f. 23-6-2005) .