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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

विधि विरुद्ध जमाव।

अध्याय 8: सार्वजनिक शांति के खिलाफ अपराध

धारा: 141


पांच या अधिक व्यक्तियों की सभा को "विधि विरुद्ध जमाव" कहा जाता है, यदि उस सभा को बनाने वाले व्यक्तियों का सामान्य उद्देश्य है—
(First) — आपराधिक बल से, या आपराधिक बल के प्रदर्शन से, 1केंद्रीय या किसी राज्य सरकार या संसद या किसी राज्य के विधानमंडल, या किसी लोक सेवक को ऐसे लोक सेवक की विधिपूर्ण शक्ति के प्रयोग में डराना; या
(Second) — किसी कानून या किसी कानूनी प्रक्रिया के निष्पादन का विरोध करना; या
(Third) — कोई शरारत या आपराधिक अतिचार, या अन्य अपराध करना; या
(Fourth) — आपराधिक बल के माध्यम से, या आपराधिक बल के प्रदर्शन से, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संपत्ति का कब्जा लेने या प्राप्त करने के लिए, या किसी व्यक्ति को रास्ते के अधिकार के आनंद से, या पानी के उपयोग या अन्य अमूर्त अधिकार से वंचित करना, जिस पर वह कब्जे या आनंद में है, या किसी अधिकार या माने हुए अधिकार को लागू करना; या
(Fifth) — आपराधिक बल के माध्यम से, या आपराधिक बल के प्रदर्शन से, किसी भी व्यक्ति को वह करने के लिए मजबूर करना जो वह कानूनी रूप से करने के लिए बाध्य नहीं है, या वह करने से रोकना जो वह कानूनी रूप से करने का हकदार है।
स्पष्टीकरण.— एक सभा जो इकट्ठा होने पर गैरकानूनी नहीं थी, बाद में एक गैरकानूनी सभा बन सकती है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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