जो कोई भी किसी ऐसे व्यक्ति को आश्रय देता है, प्राप्त करता है या इकट्ठा करता है, जो उसकी देखरेख या नियंत्रण वाले किसी घर या परिसर में है, और यह जानता है कि ऐसे व्यक्तियों को गैरकानूनी सभा में शामिल होने या सदस्य बनने के लिए भाड़े पर रखा गया है, लगाया गया है या काम पर रखा गया है, या रखा जाने वाला है, लगाया जाने वाला है या काम पर रखा जाने वाला है, तो उसे किसी भी तरह की कैद से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि छह महीने तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से।