(1) जो कोई भी, शब्दों से, चाहे बोले गए हों या लिखे गए हों या संकेतों से या दृश्य प्रस्तुतियों से या अन्यथा,— (a) कोई भी आरोप लगाता है या प्रकाशित करता है कि किसी भी वर्ग के व्यक्ति, किसी भी धार्मिक, नस्लीय, भाषा या क्षेत्रीय समूह या जाति या समुदाय के सदस्य होने के कारण, भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और वफादारी नहीं रख सकते हैं जैसा कि कानून द्वारा स्थापित किया गया है या भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए नहीं रख सकते हैं, या (b) यह दावा करता है, सलाह देता है, प्रचार करता है या प्रकाशित करता है कि किसी भी वर्ग के व्यक्तियों को, किसी भी धार्मिक, नस्लीय, भाषा या क्षेत्रीय समूह या जाति या समुदाय के सदस्य होने के कारण, भारत के नागरिकों के रूप में उनके अधिकारों से वंचित किया जाएगा, या (c) किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के दायित्व के संबंध में कोई भी दावा, सलाह, दलील या अपील करता है, उनके किसी भी धार्मिक, नस्लीय, भाषा या क्षेत्रीय समूह या जाति या समुदाय के सदस्य होने के कारण, और ऐसा दावा, सलाह, दलील या अपील ऐसे सदस्यों और अन्य व्यक्तियों के बीच वैमनस्य या शत्रुता या घृणा या दुर्भावना की भावनाओं का कारण बनता है या होने की संभावना है,उसे कारावास से दंडित किया जाएगा जो तीन साल तक बढ़ सकता है, या जुर्माने से, या दोनों से। (2) जो कोई भी उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अपराध किसी भी पूजा स्थल में या धार्मिक पूजा या धार्मिक समारोहों के प्रदर्शन में लगे किसी भी सभा में करता है, उसे कारावास से दंडित किया जाएगा जो पांच साल तक बढ़ सकता है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।Ins. by Act 31 of 1972, s. 2
The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.