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बीएनएसएस
अध्याय 11 लोक...
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 11: लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना
धारा 148
सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर-बितर करना।
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धारा 149
जमाव को तितर-बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग।
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धारा 150
जमाव को तितर-बितर करने की सशस्त्र बल के कुछ अधिकारियों की शक्ति।
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धारा 151
धारा 148, धारा 149 तथा धारा 150 के अधीन किए गए कार्यों के लिए अभियोजन से संरक्षण।
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धारा 152
न्यूसेन्स हटाने के लिए सशर्त आदेश।
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धारा 153
आदेश की तामील या अधिसूचना।
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धारा 154
जिस व्यक्ति को आदेश संबोधित है वह उसका पालन करे या कारण दर्शित करे।
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धारा 155
धारा 154 का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति।
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धारा 156
जहां लोक अधिकार के अस्तित्व से इंकार किया जाता है वहां प्रक्रिया।
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धारा 157
व्यक्ति जिसके विरुद्ध धारा 152 के अधीन कोई आदेश दिया गया है वहां कारण दर्शित करने के लिए प्रक्रिया।
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धारा 158
स्थानीय अन्वेषण के लिए निर्देश देने और विशेषज्ञ की परीक्षा करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति।
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धारा 159
मजिस्ट्रेट की लिखित अनुदेश आदि देने की शक्ति।
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धारा 160
आदेश अंतिम कर दिए जाने पर प्रक्रिया और उसकी अवज्ञा के परिणाम।
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धारा 161
जांच के लंबित रहने तक व्यादेश।
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धारा 162
मजिस्ट्रेट लोक न्यूसेन्स की पुनरावृत्ति या उसे चालू रखने का प्रतिषेध कर सकता है।
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धारा 163
न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अत्यावश्यक मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति।
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धारा 164
जहां भूमि या जल से संबंधित विवादों से परिशांति भंग होना संभाव्य है वहां प्रक्रिया।
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धारा 165
विवाद की विषयवस्तु का कुर्क करने की और रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति।
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धारा 166
भूमि या जल के उपयोग के अधिकार से संबंधित विवाद।
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धारा 167
स्थानीय जांच।
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