भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 11: लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना
धारा: 153
153. (1) आदेश, यदि संभव हो, तो उस व्यक्ति पर तामील किया जाएगा जिसके खिलाफ यह बनाया गया है, उस तरीके से जो समन की तामील के लिए यहां दिया गया है।
(2) यदि ऐसा आदेश इस प्रकार तामील नहीं किया जा सकता है, तो इसे उद्घोषणा द्वारा अधिसूचित किया जाएगा जो इस तरह से प्रकाशित किया जाएगा जैसा कि राज्य सरकार नियमों द्वारा निर्देशित कर सकती है, और उसकी एक प्रति ऐसे स्थान या स्थानों पर चिपकाई जाएगी जो ऐसी जानकारी को ऐसे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सबसे उपयुक्त हों।
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