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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

स्थानीय जांच।

अध्याय 11: लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना

धारा: 167


167.  (1) जब कभी धारा 164, धारा 165 या धारा 166 के प्रयोजनों के लिए स्थानीय जांच आवश्यक हो, तो एक जिला मजिस्ट्रेट या उप-विभागीय मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ किसी भी मजिस्ट्रेट को जांच करने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है, और उसे ऐसे लिखित निर्देश दे सकता है जो उसके मार्गदर्शन के लिए आवश्यक प्रतीत हों, और यह घोषित कर सकता है कि जांच के आवश्यक खर्चों का पूरा या कोई भी हिस्सा किसके द्वारा भुगतान किया जाएगा।

(2) इस प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति की रिपोर्ट को मामले में सबूत के रूप में पढ़ा जा सकता है।

(3) जब धारा 164, धारा 165 या धारा 166 के तहत किसी कार्यवाही में किसी पक्ष द्वारा कोई लागत वहन की गई है, तो निर्णय पारित करने वाला मजिस्ट्रेट यह निर्देश दे सकता है कि ऐसी लागत किसके द्वारा वहन की जाएगी, चाहे ऐसे पक्ष द्वारा या कार्यवाही के किसी अन्य पक्ष द्वारा, और चाहे पूरी तरह से या आंशिक रूप से या अनुपात में और ऐसी लागत में गवाहों और अधिवक्ताओं की फीस के संबंध में किए गए कोई भी खर्च शामिल हो सकते हैं, जिसे न्यायालय उचित मान सकता है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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