भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 11: लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना
धारा: 149
(1) धारा 148 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट यदि कोई ऐसा जमाव अन्यथा तितर-बितर नहीं किया जा सकता है और लोक सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि उसको तितर-बितर किया जाना चाहिए तो जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जो उपस्थित हो, सशस्त्र बल द्वारा उसे तितर-बितर करवा सक
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