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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

जमाव को तितर-बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग।

अध्याय 11: लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना

धारा: 149


(1) धारा 148 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट यदि कोई ऐसा जमाव अन्यथा तितर-बितर नहीं किया जा सकता है और लोक सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि उसको तितर-बितर किया जाना चाहिए तो जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जो उपस्थित हो, सशस्त्र बल द्वारा उसे तितर-बितर करवा सक

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