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आईपीसी
अध्याय 10 सरकारी...
भारतीय दंड संहिता
(आईपीसी)
अध्याय 10: सरकारी कर्मचारियों के वैध अधिकार की अवमानना
धारा 172
समन या अन्य कार्यवाही की सेवा से बचने के लिए फरार।
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धारा 173
सम्मन या अन्य कार्यवाही की सेवा को रोकना, या इसके प्रकाशन को रोकना।
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धारा 174
सरकारी नौकर से आदेश के लिए आज्ञाकारिता में गैर-उपस्थिति।
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धारा 174A
174a। 1 9 74 के अधिनियम 2 के धारा 82 के तहत एक घोषणा के जवाब में गैर-उपस्थिति।
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धारा 175
व्यक्तिगत रूप से इसे उत्पादित करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य व्यक्ति द्वारा दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का उत्पादन करने के लिए चूक।
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धारा 176
कानूनी रूप से इसे देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक नौकर को सूचना या जानकारी देने के लिए चूक।
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धारा 177
झूठी जानकारी प्रस्तुत करना।
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धारा 178
सार्वजनिक नौकर द्वारा इसे बनाने के लिए विधिवत रूप से आवश्यक होने पर शपथ या पुष्टि से इनकार करना।
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धारा 179
प्रश्न के लिए अधिकृत सरकारी नौकर का उत्तर देने से इनकार करना।
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धारा 180
हस्ताक्षर करने से इनकार करना।
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धारा 181
शपथ या प्रतिज्ञान को प्रशासित करने के लिए अधिकृत लोक सेवक या प्रतिज्ञान की शपथ या पुष्टि पर झूठा बयान।
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धारा 182
झूठी जानकारी, सार्वजनिक नौकर को दूसरे व्यक्ति की चोट के लिए अपनी वैध शक्ति का उपयोग करने के इरादे से।
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धारा 183
एक सार्वजनिक नौकर के वैध प्राधिकारी द्वारा संपत्ति लेने का प्रतिरोध।
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धारा 184
सरकारी नौकर के अधिकार से बिक्री के लिए प्रस्तावित संपत्ति की बाधा बिक्री।
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धारा 185
सरकारी नौकर के अधिकार द्वारा बिक्री के लिए प्रस्तावित संपत्ति के लिए अवैध खरीद या बोली।
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धारा 186
सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में सार्वजनिक नौकर को बाधित करना।
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धारा 187
सहायता देने के लिए कानून द्वारा बाध्य होने पर सरकारी नौकर की सहायता के लिए चूक।
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धारा 188
लोकपाल द्वारा विधिवत प्रक्षेपित करने के लिए अवज्ञा।
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धारा 189
सार्वजनिक नौकर को चोट का खतरा।
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धारा 190
सार्वजनिक नौकर को सुरक्षा के लिए आवेदन करने से बचने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करने के लिए चोट का खतरा।
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