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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

सम्मन या अन्य कार्यवाही की सेवा को रोकना, या इसके प्रकाशन को रोकना।

अध्याय 10: सरकारी कर्मचारियों के वैध अधिकार की अवमानना

धारा: 173


जो भी किसी भी तरह से जानबूझकर किसी भी सार्वजनिक नौकर से कानूनी रूप से सक्षम, किसी भी सरकारी कर्मचारी के रूप में, इस तरह के सम्मन, नोटिस या आदेश जारी करने के लिए, किसी भी सरकारी नौकर से किसी अन्य व्यक्ति, किसी भी अन्य व्यक्ति, किसी अन्य व्यक्ति, किसी अन्य व्यक्ति पर सेवा करने से रोकता है।या जानबूझकर ऐसे किसी भी सम्मन, नोटिस या ऑर्डर

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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