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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

झूठी जानकारी प्रस्तुत करना।

अध्याय 10: सरकारी कर्मचारियों के वैध अधिकार की अवमानना

धारा: 177


जो भी, किसी भी सार्वजनिक नौकर को किसी भी विषय पर किसी भी विषय पर जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होना, जैसे, सत्य, विषय पर जानकारी के रूप में, जो वह जानता है या गलत होने का कारण है, उसे एक शब्द के लिए सरल कारावास के साथ दंडित किया जाएगा जो छह महीने तक बढ़ सकता है, या ठीक है एक हजार रुपये, या दोनों के साथ विस्तार कर सकते हैं;या, यदि वह कानूनी रूप से अपराध के आयोग को सम्मानित करने के लिए बाध्य है, या किसी अपराध के आयोग को रोकने के उद्देश्य से, या अपराधी की आशंका के लिए, किसी शब्द के लिए विवरण की कारावास के लिए आवश्यक है, जो दो साल तक बढ़ सकता है,

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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