सरकारी नौकर से आदेश के लिए आज्ञाकारिता में गैर-उपस्थिति।
अध्याय 10: सरकारी कर्मचारियों के वैध अधिकार की अवमानना
धारा: 174
जो भी, किसी निश्चित स्थान पर या किसी एजेंट द्वारा किसी निश्चित स्थान पर या किसी भी सार्वजनिक नौकर से किसी भी सार्वजनिक नौकर से किसी भी सार्वजनिक नौकर से लेकर किसी भी सार्वजनिक नौकर से लेकर किसी भी सार्वजनिक नौकर से एक निश्चित स्थान पर एक एजेंट में भाग लेने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होना चाहिए, इस तरह के सार्वजनिक नौकर के रूप में, इस तरह के सरकारी नौकर के रूप में,जानबूझकर उस स्थान या समय पर भाग ले
The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.