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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

लोकपाल द्वारा विधिवत प्रक्षेपित करने के लिए अवज्ञा।

अध्याय 10: सरकारी कर्मचारियों के वैध अधिकार की अवमानना

धारा: 188


जो भी, यह जानकर कि एक सार्वजनिक नौकर द्वारा प्रदत्त आदेश द्वारा कानूनी रूप से इस तरह के आदेश को प्रक्षेपित करने का अधिकार दिया गया है, उन्हें एक निश्चित अधिनियम से दूर रहने के लिए निर्देशित किया जाता है, या कुछ संपत्ति के साथ कुछ आदेश लेने के लिए या उसके प्रबंधन के तहत या उसके प्रबंधन के तहत, इस तरह की दिशा में,होगा, अगर इस तरह की अवज्ञा का कारण बनता है या बाधा, झुंझलाहन या चोट का खतरा, झुंझलाहन या चोट, किसी भी व्यक्ति को कानूनी रूप से नियोजित करने का

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