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आईईए
अध्याय 9 गवाहों...
भारतीय साक्ष्य अधिनियम
(आईईए)
अध्याय 9: गवाहों की
धारा 118
जो गवाही दे सकता है।
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धारा 119
साक्षी मौखिक रूप से संवाद करने में असमर्थ।
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धारा 120
नागरिक सूट और उनकी पत्नियों या पतियों के लिए पार्टियां - आपराधिक परीक्षण के तहत व्यक्ति की पति या पत्नी।
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धारा 121
न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट।
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धारा 122
शादी के दौरान संचार।
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धारा 123
राज्य के मामलों के रूप में सबूत।
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धारा 124
आधिकारिक संचार।
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धारा 125
[अपराधों के कमीशन के रूप में जानकारी। [मूल खंड 123 के लिए 1887 के अधिनियम 3, धारा 1 द्वारा प्रतिस्थापित।]
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धारा 126
व्यावसायिक संचार।
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धारा 127
धारा 126 दुभाषियों आदि पर लागू करने के लिए
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धारा 128
विशेषाधिकार के साथ-साथ सबूत से माफ नहीं किया गया।
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धारा 129
कानूनी सलाहकारों के साथ गोपनीय संचार।
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धारा 130
गवाह के शीर्षक-कर्मों का उत्पादन, पार्टी नहीं।
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धारा 131
दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का उत्पादन जो किसी अन्य व्यक्ति, कब्जे रखने, उत्पादन करने से इनकार कर सकता है।
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धारा 132
साक्षी ने जमीन पर जवाब देने से नहीं किया जो उत्तर अपराध करेगा।
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धारा 133
साथी।
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धारा 134
गवाहों की संख्या।
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