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भारतीय साक्ष्य अधिनियम

(आईईए)

कानूनी सलाहकारों के साथ गोपनीय बातचीत।

अध्याय 9: गवाहों की

धारा: 129


किसी भी व्यक्ति को अदालत में किसी भी गोपनीय बातचीत को बताने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा जो उसके और उसके कानूनी पेशेवर सलाहकार के बीच हुई है, जब तक कि वह खुद को गवाह के रूप में पेश नहीं करता है, जिस स्थिति में उसे ऐसी किसी भी बातचीत का खुलासा करने के लिए मजबूर किया जा सकता है जो अदालत को उसके द्वारा दिए गए किसी भी सबूत को समझाने के लिए जानना आवश्यक हो सकता है, लेकिन कोई अन्य नहीं।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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