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भारतीय साक्ष्य अधिनियम

(आईईए)

कौन गवाही दे सकता है।

अध्याय 9: गवाहों की

धारा: 118


सभी व्यक्ति गवाही देने के लिए सक्षम होंगे जब तक कि न्यायालय यह न माने कि वे उनसे पूछे गए प्रश्नों को समझने, या उन प्रश्नों के तर्कसंगत उत्तर देने से, कम उम्र, अत्यधिक बुढ़ापे, बीमारी, चाहे शरीर की हो या मन की, या उसी प्रकार के किसी अन्य कारण से वंचित हैं।स्पष्टीकरण. - एक पागल व्यक्ति गवाही देने के लिए अक्षम नहीं है, जब तक कि वह अपनी पागलपन के कारण उससे पूछे गए प्रश्नों को समझने और उनके तर्कसंगत उत्तर देने से वंचित न हो।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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