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भारतीय साक्ष्य अधिनियम

(आईईए)

गवाह जो मौखिक रूप से संवाद करने में असमर्थ है।

अध्याय 9: गवाहों की

धारा: 119


एक गवाह जो बोलने में असमर्थ है, वह किसी भी अन्य तरीके से अपनी गवाही दे सकता है जिससे वह इसे समझ में ला सके, जैसे कि लिखकर या संकेतों से; लेकिन ऐसा लेखन लिखा हुआ होना चाहिए और संकेत खुले न्यायालय में किए जाने चाहिए, इस प्रकार दी गई गवाही को मौखिक साक्ष्य माना जाएगा:बशर्ते कि यदि गवाह मौखिक रूप से संवाद करने में असमर्थ है, तो न्यायालय बयान रिकॉर्ड करने में एक दुभाषिया या एक विशेष शिक्षक की सहायता लेगा, और ऐसे बयान का वीडियोग्राफी किया जाएगा।] [आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 द्वारा प्रतिस्थापित]
आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 द्वारा प्रतिस्थापन से पहले धारा 119 इस प्रकार पढ़ी जाती थी;119. गूंगे गवाह.- एक गवाह जो बोलने में असमर्थ है, वह किसी भी अन्य तरीके से अपनी गवाही दे सकता है जिससे वह इसे समझ में ला सके, जैसे कि लिखकर या संकेतों से; लेकिन ऐसा लेखन लिखा हुआ होना चाहिए और संकेत खुले न्यायालय में किए जाने चाहिए। इस प्रकार दी गई गवाही को मौखिक साक्ष्य माना जाएगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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