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सीआरपीसी
अध्याय 12 जांच...
आपराधिक प्रक्रिया संहिता
(सीआरपीसी)
अध्याय 12: जांच करने के लिए पुलिस और उनकी शक्तियों की जानकारी
धारा 154
संज्ञेय मामलों में जानकारी।
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धारा 155
गैर-संज्ञानात्मक मामलों और ऐसे मामलों की जांच के लिए जानकारी।
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धारा 156
संज्ञेय मामले की जांच करने के लिए पुलिस अधिकारी की शक्ति।
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धारा 157
जांच की प्रक्रिया।
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धारा 158
रिपोर्ट कैसे प्रस्तुत की गई।
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धारा 159
जांच या प्रारंभिक पूछताछ करने की शक्ति।
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धारा 160
गवाहों की उपस्थिति की आवश्यकता के लिए पुलिस अधिकारी की शक्ति।
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धारा 161
पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा।
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धारा 162
पुलिस के बयान पर हस्ताक्षर नहीं किए: साक्ष्य में बयानों का उपयोग।
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धारा 163
कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा।
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धारा 164
कन्फेशंस और कथनों की रिकॉर्डिंग।
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धारा 164A
164a। [बलात्कार के शिकार की चिकित्सा परीक्षा [2005 के अधिनियम 25 द्वारा डाली गई, धारा 17 (डब्ल्यूईएफ 23-6-2006)।]
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धारा 165
पुलिस अधिकारी द्वारा खोज
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धारा 166
जब पुलिस स्टेशन के प्रभारी प्रभारी को खोज-वारंट जारी करने के लिए एक और की आवश्यकता हो सकती है।
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धारा 166A
166a। [भारत के बाहर किसी देश या स्थान की जांच के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध का पत्र। [1 99 0 के अधिनियम 10 द्वारा डाला गया, धारा 2 (डब्ल्यूईएफ 1 9-2-19 0 9)।]
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धारा 166B
166b। किसी देश से अनुरोध का पत्र या भारत के बाहर एक अदालत में या भारत में जांच के लिए एक प्राधिकरण।
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धारा 167
प्रक्रिया जब जांच चौबीस घंटे में पूरी नहीं की जा सकती है।
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धारा 168
अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा जांच की रिपोर्ट।
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धारा 169
आरोपी की रिहाई जब सबूत की कमी।
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धारा 170
जब सबूत पर्याप्त हैं तो मजिस्ट्रेट को भेजे जाने के मामले।
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धारा 171
शिकायतकर्ता और साक्षियों को पुलिस अधिकारी के साथ जाने की आवश्यकता नहीं है और संयम के अधीन नहीं होना चाहिए।
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धारा 172
जांच में कार्यवाही की डायरी।
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धारा 173
जांच के पूरा होने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट।
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धारा 174
आत्महत्या, आदि पूछताछ और रिपोर्ट करने के लिए पुलिस
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धारा 175
व्यक्तियों को बुलाने की शक्ति।
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धारा 176
मौत के कारण मजिस्ट्रेट द्वारा पूछताछ।
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