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आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(सीआरपीसी)

जब सबूत पर्याप्त हैं तो मजिस्ट्रेट को भेजे जाने के मामले।

अध्याय 12: जांच करने के लिए पुलिस और उनकी शक्तियों की जानकारी

धारा: 170


(1)यदि, इस अध्याय के तहत जांच पर, यह पुलिस स्टेशन के प्रभारी के प्रभारी को प्रतीत होता है कि उपरोक्त के रूप में पर्याप्त सबूत या उचित जमीन है, इस तरह के अधिकारी ने आरोपी को एक मजिस्ट्रेट को हिरासत में ले जाऊं ताकि पुलिस की रिपोर्ट पर अपराध की संज्ञान लेने के लिए अधिकार दिया जाएगा और आरोपी की कोशिश करने या उसे परीक्षण के लिए प्रतिबद्ध करने के लिए, या, यदि अपराध जमानत योग्य है और आरोपी सुरक्षा देने में सक्षम है, तो एक दिन में इस तरह के मजिस्ट्रेट से पहले और अन्यथा निर्देशित होने तक इस तरह के मजिस्ट्रेट से पहले

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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