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आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(सीआरपीसी)

166a। [भारत के बाहर किसी देश या स्थान की जांच के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध का पत्र। [1 99 0 के अधिनियम 10 द्वारा डाला गया, धारा 2 (डब्ल्यूईएफ 1 9-2-19 0 9)।]

अध्याय 12: जांच करने के लिए पुलिस और उनकी शक्तियों की जानकारी

धारा: 166A


(1)इस कोड में निहित कुछ भी होने के बावजूद, यदि अपराध की जांच के दौरान, एक आवेदन जांच अधिकारी या किसी भी अधिकारी द्वारा जांच अधिकारी को रैंक में बेहतर किया जाता है कि सबूत भारत के बाहर एक देश या स्थान पर उपलब्ध हो सकते हैं, किसी भी आपराधिक अदालत ने एक अनुरोध पत्र जारी कर सकते हैं उस देश में अदालत या उस देश म

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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