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आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(सीआरपीसी)

166A. [भारत के बाहर किसी देश या जगह में जांच के लिए सक्षम प्राधिकारी को अनुरोध पत्र। [1990 के अधिनियम 10 द्वारा डाला गया, धारा 2 (दिनांक 19-2-1990 से प्रभावी).]

अध्याय 12: जांच करने के लिए पुलिस और उनकी शक्तियों की जानकारी

धारा: 166A


(1) इस संहिता में कुछ भी होने के बावजूद, यदि किसी अपराध की जांच के दौरान, जांच अधिकारी या जांच अधिकारी के पद से वरिष्ठ किसी अधिकारी द्वारा यह आवेदन किया जाता है कि भारत के बाहर किसी देश या जगह में सबूत उपलब्ध हो सकते हैं, तो कोई भी आपराधिक न्यायालय उस देश या जगह में किसी न्यायालय या प्राधिकारी को अनुरोध पत्र जारी कर सकता है जो ऐसे अनुरोध से निपटने के लिए सक्षम है, ताकि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित माने जाने वाले किसी भी व्यक्ति से मौखिक रूप से पूछताछ की जा सके और ऐसी पूछताछ के दौरान दिए गए उसके बयान को रिकॉर्ड किया जा सके और ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति को कोई भी दस्तावेज़ या चीज़ पेश करने की आवश्यकता हो जो उसके पास मामले से संबंधित हो और इस प्रकार लिए गए या एकत्र किए गए सभी सबूतों या उसकी प्रमाणित प्रतियों या इस प्रकार एकत्र की गई चीज़ों को ऐसा पत्र जारी करने वाले न्यायालय को भेज दिया जाए।
(2) अनुरोध पत्र को इस तरह से भेजा जाएगा जैसा कि केंद्र सरकार इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है।
(3) उप-धारा (1) के तहत रिकॉर्ड किए गए प्रत्येक बयान या प्राप्त दस्तावेज़ या चीज़ को इस अध्याय के तहत जांच के दौरान एकत्र किए गए सबूत माना जाएगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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