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आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(सीआरपीसी)

मौत के कारण मजिस्ट्रेट द्वारा पूछताछ।

अध्याय 12: जांच करने के लिए पुलिस और उनकी शक्तियों की जानकारी

धारा: 176


(1)[* * *][1 9 83 के अधिनियम 46 द्वारा प्रतिस्थापित, "जब कोई व्यक्ति पुलिस की हिरासत में रहते हुए मर जाता है" (W.E.F. 25-12-1983)।]जब मामला धारा 174 के उपधारा (3) के खंड (i) या खंड (ii) में निर्दिष्ट प्रकृति का होता है][1 9 83 के अधिनियम 46 द्वारा प्रतिस्थापित, धारा 3, "जब मृत्यु के कारण के बारे में कोई संदेह है, या किसी अन्य कारण से पुलिस अधिकारी इसे करने के लिए इस तरह के रूप में विचार करने के लिए," (W.EF. 25-12-1983)।], निकटतम मजिस्ट्रेट ने पूछताछ को पकड़ने का अधिकार दिया, और धारा 174 के उपधारा (1) में उल्लिखित किसी भी अन्य मामले में, किसी भी मजिस्ट्रेट को इतनी अधिकार दिया गया कि पुलिस अधिकारी द्वारा आयोजित जांच के बजाय या इसके अलावा मौत के कारण की जांच हो सकती है; और यदि वह ऐसा करता है, तो उसके पास सभी शक्तियां आचरण करन

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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