जो कोई भी, किसी लोक सेवक को, ऐसे लोक सेवक के रूप में, कोई दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पेश करने या सौंपने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होने पर, जानबूझकर ऐसा करने या सौंपने में चूक करता है, उसे एक महीने तक की अवधि के लिए साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा, या जुर्माने से जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है, या दोनों से,या, यदि दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड न्याय न्यायालय में पेश या सौंपा जाना है, तो छह महीने तक की अवधि के लिए साधारण कारावास से, या जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से दंडित किया जाएगा।उदाहरणक, एक जिला न्यायालय के समक्ष एक दस्तावेज़ पेश करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होने पर, जानबूझकर ऐसा करने में चूक करता है। क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है।