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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

किसी व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पेश करने में चूक करना जो कानूनी रूप से इसे पेश करने के लिए बाध्य है।

अध्याय 10: सरकारी कर्मचारियों के वैध अधिकार की अवमानना

धारा: 175


जो कोई भी, किसी लोक सेवक को, ऐसे लोक सेवक के रूप में, कोई दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पेश करने या सौंपने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होने पर, जानबूझकर ऐसा करने या सौंपने में चूक करता है, उसे एक महीने तक की अवधि के लिए साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा, या जुर्माने से जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है, या दोनों से,या, यदि दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड न्याय न्यायालय में पेश या सौंपा जाना है, तो छह महीने तक की अवधि के लिए साधारण कारावास से, या जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से दंडित किया जाएगा।उदाहरणक, एक जिला न्यायालय के समक्ष एक दस्तावेज़ पेश करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होने पर, जानबूझकर ऐसा करने में चूक करता है। क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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