जो कोई भी यह जानते हुए कि, किसी लोक सेवक द्वारा विधिवत प्रचारित आदेश द्वारा, जिसे ऐसा आदेश प्रचारित करने के लिए कानूनी रूप से अधिकार दिया गया है, उसे किसी विशेष कार्य से বিরত रहने का निर्देश दिया गया है, या अपने कब्जे में या अपने प्रबंधन के तहत किसी विशेष संपत्ति के संबंध में कोई विशेष आदेश लेने का निर्देश दिया गया है, ऐसे निर्देश की अवज्ञा करता है,तो, यदि ऐसी अवज्ञा से किसी भी व्यक्ति को, जो कानूनी रूप से कार्यरत है, बाधा, झुंझलाहट या चोट, या बाधा, झुंझलाहट या चोट का खतरा होता है, तो उसे साधारण कैद से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि एक महीने तक बढ़ सकती है या जुर्माने से दंडित किया जाएगा, जो दो सौ रुपये तक बढ़ सकता है, या दोनों से दंडित किया जाएगा;और यदि ऐसी अवज्ञा से मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा को खतरा होता है, या दंगा या बलवा होने का खतरा होता है, तो उसे किसी भी तरह की कैद से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि छह महीने तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से दंडित किया जाएगा, जो एक हजार रुपये तक बढ़ सकता है, या दोनों से दंडित किया जाएगा।स्पष्टीकरण।— यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी का इरादा नुकसान पहुंचाने का हो, या उसकी अवज्ञा से नुकसान होने की संभावना हो। यह पर्याप्त है कि वह उस आदेश को जानता है जिसकी वह अवज्ञा करता है, और उसकी अवज्ञा से नुकसान होता है, या नुकसान होने की संभावना है।उदाहरणएक लोक सेवक द्वारा एक आदेश प्रचारित किया जाता है, जिसे ऐसा आदेश प्रचारित करने के लिए कानूनी रूप से अधिकार दिया गया है, जिसमें यह निर्देश दिया गया है कि एक धार्मिक जुलूस किसी विशेष सड़क से नहीं गुजरेगा। A जानबूझकर आदेश की अवज्ञा करता है, और जिससे दंगे का खतरा होता है। A ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है।