जो कोई भी, किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा कानूनी अधिकार से आयोजित संपत्ति की किसी भी बिक्री में, किसी भी व्यक्ति की ओर से किसी संपत्ति को खरीदता है या बोली लगाता है, चाहे वह खुद हो या कोई और, जिसे वह जानता है कि उस बिक्री में उस संपत्ति को खरीदने के लिए कानूनी रूप से अक्षम है, या ऐसी संपत्ति के लिए बोली लगाता है, जिसका इरादा उन दायित्वों को पूरा करने का नहीं है जिनके तहत वह ऐसी बोली लगाकर खुद को रखता है, तो उसे किसी भी तरह की कैद से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि एक महीने तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से दंडित किया जाएगा, जो दो सौ रुपये तक बढ़ सकता है, या दोनों से दंडित किया जाएगा।