जो कोई भी, किसी भी विषय पर किसी लोक सेवक या कानून द्वारा ऐसी शपथ या प्रतिज्ञान दिलाने के लिए अधिकृत अन्य व्यक्ति को सत्य बताने के लिए शपथ या प्रतिज्ञान द्वारा कानूनी रूप से बाध्य होने पर, ऐसे लोक सेवक या अन्य व्यक्ति को, जैसा कि ऊपर कहा गया है, विषय के बारे में कोई भी बयान देता है जो झूठा है, और जिसे वह या तो जानता है या मानता है कि वह झूठा है या यह नहीं मानता कि वह सच है, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि तीन साल तक बढ़ सकती है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।