शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से इनकार करना, जब लोक सेवक द्वारा विधिवत रूप से ऐसा करने की आवश्यकता हो।
अध्याय 10: सरकारी कर्मचारियों के वैध अधिकार की अवमानना
धारा: 178
जो कोई भी सत्य बताने के लिए शपथ या प्रतिज्ञान से खुद को बांधने से इनकार करता है, जब उसे ऐसा करने के लिए कानूनी रूप से सक्षम लोक सेवक द्वारा ऐसा करने की आवश्यकता होती है, तो उसे साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि छह महीने तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक बढ़ सकता है, या दोनों से।
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