जो कोई भी, किसी लोक सेवक को, ऐसे लोक सेवक के रूप में, किसी विषय पर कोई सूचना देने या जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होने पर, जानबूझकर ऐसी सूचना देने या कानून द्वारा अपेक्षित तरीके और समय पर ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने में चूक करता है, उसे एक महीने तक की अवधि के लिए साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा, या जुर्माने से जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है, या दोनों से;या, यदि दी जाने वाली सूचना या जानकारी किसी अपराध के किए जाने से संबंधित है, या किसी अपराध के किए जाने को रोकने के उद्देश्य से आवश्यक है, या किसी अपराधी को पकड़ने के लिए आवश्यक है, तो छह महीने तक की अवधि के लिए साधारण कारावास से, या जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से;या, यदि दी जाने वाली सूचना या जानकारी आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) की धारा 565 की उप-धारा (1) के तहत पारित आदेश द्वारा अपेक्षित है, तो छह महीने तक की अवधि के लिए किसी भी प्रकार के कारावास से, या जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से दंडित किया जाएगा।