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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

लोक सेवक के आदेश का पालन न करना।

अध्याय 10: सरकारी कर्मचारियों के वैध अधिकार की अवमानना

धारा: 174


जो कोई भी, किसी लोक सेवक द्वारा जारी किए गए समन, नोटिस, आदेश या उद्घोषणा के अनुसार, किसी निश्चित स्थान और समय पर व्यक्तिगत रूप से या किसी एजेंट के माध्यम से उपस्थित होने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होने पर,जानबूझकर उस स्थान या समय पर उपस्थित नहीं होता है, या उस स्थान से चला जाता है जहाँ वह उस समय से पहले उपस्थित होने के लिए बाध्य है जिस पर उसके लिए प्रस्थान करना कानूनी है,तो उसे एक महीने तक की साधारण कैद, या पाँच सौ रुपये तक के जुर्माने, या दोनों से दंडित किया जाएगा,या, यदि समन, नोटिस, आदेश या उद्घोषणा न्यायलय में व्यक्तिगत रूप से या एजेंट के माध्यम से उपस्थित होने के लिए है, तो उसे छह महीने तक की साधारण कैद, या एक हजार रुपये तक के जुर्माने, या दोनों से दंडित किया जाएगा।उदाहरण
(a) A, कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष पेश होने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होने पर, उस न्यायालय से जारी सम्मन के अनुसार, जानबूझकर पेश नहीं होता है। A ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है।
(b) A, एक जिला न्यायाधीश द्वारा जारी किए गए सम्मन के अनुसार, एक गवाह के रूप में एक जिला न्यायाधीश के समक्ष पेश होने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होने पर, जानबूझकर पेश नहीं होता है। A ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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