किसी भी व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी की हिरासत में किया गया कोई भी कबूलनामा, जब तक कि यह [मजिस्ट्रेट] की तत्काल उपस्थिति में न किया गया हो, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ साबित नहीं किया जाएगा।[स्पष्टीकरण. - इस धारा में "मजिस्ट्रेट" में फोर्ट सेंट जॉर्ज [* * *] की अध्यक्षता में या कहीं और न्यायिक कार्यों का निर्वहन करने वाले गांव के मुखिया शामिल नहीं हैं, जब तक कि ऐसा मुखिया [दंड प्रक्रिया संहिता। 1882 (1882 का 10) ] के तहत मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट न हो।]