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3

भारतीय साक्ष्य अधिनियम

(आईईए)

पुलिस हिरासत में आरोपी द्वारा किया गया कबूलनामा उसके खिलाफ साबित नहीं किया जाएगा।

अध्याय 2: तथ्यों की प्रासंगिकता

धारा: 26


किसी भी व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी की हिरासत में किया गया कोई भी कबूलनामा, जब तक कि यह [मजिस्ट्रेट] [कोरोनर को इस धारा के प्रयोजनों के लिए मजिस्ट्रेट घोषित किया गया है, कोरोनर्स एक्ट, 1871 (1871 का 4) , धारा 20 देखें।] की तत्काल उपस्थिति में न किया गया हो, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ साबित नहीं किया जाएगा।[स्पष्टीकरण. - इस धारा में "मजिस्ट्रेट" में फोर्ट सेंट जॉर्ज [* * *] [अधिनियम 3 की धारा 3, 1891 द्वारा डाला गया।] की अध्यक्षता में या कहीं और न्यायिक कार्यों का निर्वहन करने वाले गांव के मुखिया शामिल नहीं हैं, जब तक कि ऐसा मुखिया [दंड प्रक्रिया संहिता। 1882 (1882 का 10) ] [अब दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) देखें।] के तहत मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट न हो।]

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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