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भारतीय साक्ष्य अधिनियम

(आईईए)

उद्देश्य, तैयारी और पिछले या बाद के आचरण।

अध्याय 2: तथ्यों की प्रासंगिकता

धारा: 8


कोई भी तथ्य प्रासंगिक है जो किसी भी तथ्य को किसी भी तथ्य या प्रासंगिक तथ्य के लिए एक उद्देश्य या तैयारी दिखाता है या गठित करता है।किसी भी पार्टी का आचरण, या किसी भी पार्टी के लिए किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी सूट या कार्यवाही के संदर्भ में, इस तरह के सूट या कार्यवाही के संदर्भ में, या किसी भी तथ्य के संदर्भ में, और किसी भी व्यक्ति के किसी भी व्यक्ति के आचरण के खिलाफ अपराध किसी भी कार्यवाही का विषय प्रासंगिक है, अगर इस तरह के आचरण प्रभाव या किसी भी तथ्य से प्रभावित है या प्रासंगिक तथ्य, और क्या यह पिछले या बाद में था।स्पष्टीकरण 1. - इस खंड में "आचरण" शब्द में बयान शामिल नहीं हैं; जब तक वे बयानों के साथ कृत्यों के अलावा कृत्यों के साथ नहीं हैं; लेकिन यह स्पष्टीकरण इस अधिनियम के किसी अन्य खंड के तहत बयानों की प्रासंगिकता को प्रभावित नहीं करना है।स्पष्टीकरण 2. - जब किसी भी व्यक्ति का आचरण प्रासंगिक होता है, तो उसे या उसकी उपस्थिति और सुनवाई में कोई भी बयान, जो इस तरह के आचरण को प्रभावित करता है, प्रासंगिक है।चित्र
(क)ए की हत्या के लिए कोशिश की जाती है।
तथ्य जो एक हत्यारा सी है, कि बी को पता था कि एक ने सी हत्या कर दी थी, और बी ने अपने ज्ञान को सार्वजनिक करने के लिए धमकी देने के लिए पैसे निकालने की कोशिश की थी, हाथ प्रासंगिक था।
(b)पैसे के भुगतान के लिए एक बंधन पर एक मुकदमा। B एक

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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