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भारतीय साक्ष्य अधिनियम

(आईईए)

विशेषज्ञों की राय।

अध्याय 2: तथ्यों की प्रासंगिकता

धारा: 45


जब न्यायालय को विदेशी कानून, या विज्ञान या कला के एक बिंदु पर, या लिखावट [या उंगलियों के निशान] की पहचान के बारे में राय बनानी होती है [Act 5 of 1899, Section 3 द्वारा डाला गया। परिषद में इस बारे में चर्चा के लिए कि क्या [उंगलियों के निशान] में [अंगूठे के निशान] शामिल हैं, भारत का राजपत्र, 1898, भाग VI, पृष्ठ 24 देखें।], तो ऐसे विदेशी कानून, विज्ञान या कला में विशेष रूप से कुशल व्यक्तियों की राय, [या लिखावट की पहचान के बारे में प्रश्न] [Act 18 of 1871, Section 4 द्वारा डाला गया।] [या उंगलियों के निशान] [Act 5 of 1899, Section 3 द्वारा डाला गया। परिषद में इस बारे में चर्चा के लिए कि क्या [उंगलियों के निशान] में [अंगूठे के निशान] शामिल हैं, भारत का राजपत्र, 1898, भाग VI, पृष्ठ 24 देखें।] संगत तथ्य हैं।ऐसे व्यक्तियों को विशेषज्ञ कहा जाता है।उदाहरण
(a) सवाल यह है कि क्या A की मृत्यु जहर से हुई थी।
विशेषज्ञों की राय है कि जहर से होने वाले लक्षण जिससे A की मृत्यु हुई मानी जाती है, संगत हैं।
(b) सवाल यह है कि क्या A, एक निश्चित कार्य करते समय, मन की अस्वस्थता के कारण, कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ था, या वह जो कर रहा था वह या तो गलत था या कानून के विपरीत था।
विशेषज्ञों की राय है कि क्या A द्वारा दिखाए गए लक्षण आमतौर पर मन की अस्वस्थता दिखाते हैं, और क्या ऐसी मन की अस्वस्थता आमतौर पर व्यक्तियों को उन कार्यों की प्रकृति को जानने में असमर्थ बनाती है जो वे करते हैं, या यह जानने में कि वे जो करते हैं वह या तो गलत है या कानून के विपरीत है, संगत हैं।
(c) सवाल यह है कि क्या एक निश्चित दस्तावेज़ A द्वारा लिखा गया था। एक और दस्तावेज़ पेश किया जाता है जो A द्वारा लिखा गया साबित या स्वीकार किया जाता है।
विशेषज्ञों की राय है कि क्या दोनों दस्तावेज़ एक ही व्यक्ति द्वारा या अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा लिखे गए थे, संगत हैं।45A. इलेक्ट्रॉनिक सबूत के परीक्षक की राय। [सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2009 का 10) , धारा 52 (बी) द्वारा डाला गया।]जब किसी कार्यवाही में, न्यायालय को किसी भी कंप्यूटर संसाधन या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रूप में प्रेषित या संग्रहीत किसी भी जानकारी से संबंधित किसी भी मामले पर राय बनानी होती है, तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 (2000 का 21) की धारा 79-A में उल्लिखित इलेक्ट्रॉनिक सबूत के परीक्षक की राय एक संगत तथ्य है।स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजनों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक सबूत का परीक्षक एक विशेषज्ञ होगा।]

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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